ITR Filing: आईटीआर नहीं फाइल किया तो क्या होगी जेल? IT डिपार्टमेंट कब कर सकता है आपके ऊपर केस, जान लें नियम
ITR Filing Jail Term: आईटीआर फाइल न करने की स्थिति में जेल भी हो सकती है. हालांकि, टैक्स न फाइल करने की स्थिति में जेल की सजा देने का फैसला बहुत ही एक्स्ट्रीम मामलों में लिया जाता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ नियम हैं, जो आपको पता होने चाहिए.
ITR Filing Deadline: अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing Alert) अभी तक फाइल नहीं किया है तो आपको यह बिल्कुल गंभीरता के साथ फाइल कर लेना चाहिए. फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 या असेसमेंट ईयर 2022-23 (ITR Assessment Year) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो तो 31 दिसंबर, 2022 से पहले इसे जरूर फाइल कर लें. यूं तो इस अवधि के लिए ड्यू डेट 31 जुलाई, 2022 थी, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2022 कर दिया गया. याद रखें कि डेट भले ही बढ़ाई गई, लेकिन 31 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में आईटीआर फाइल करने पर आपको 5,000 रुपए का जुर्माना देना है. वहीं, अगर आपकी आय टैक्सेशन के दायरे में नहीं आती है यानी कि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंदर है तो आपको आईटीआर फाइल करने के लिए 1,000 रुपये देना होगा.
दरअसल, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के मुताबिक, ऐसा प्रावधान है कि ड्यू डेट तक रिटर्न न फाइल करने की स्थिति में असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर को या उससे पहले आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये या फिर किसी और स्थिति में 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. साथ ही टैक्सेबल इनकम न होने पर इसे घटाकर 1,000 करने का नियम है.
कब हो सकती है जेल? (ITR Non-Filing Penalty)
ये तो हो गई पेनाल्टी की बात, लेकिन आईटीआर फाइल न करने की स्थिति में जेल भी हो सकती है. हालांकि, टैक्स न फाइल करने की स्थिति में जेल की सजा देने का फैसला बहुत ही एक्स्ट्रीम मामलों में लिया जाता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ नियम हैं, जो आपको पता होने चाहिए.
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
ये भी पढ़ें: Income Tax Notice- आप भी तो नहीं कर रहे ये 6 गलतियां? कहीं घर न पहुंच जाए टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस
ध्यान रखें कि टैक्स भरना और आईटीआर फाइल करना, ये दो अलग चीजें हैं. अगर आप टैक्सेबल इनकम के दायरे में आते हैं तो आपको हर साल अपना टैक्स चुकाना ही चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं आते हैं तो भी आपको आईटीआर जरूर फाइल करनी चाहिए. आईटीआर फाइन न करने की स्थिति में भी सजा का प्रावधान है. आईटी एक्ट की धारा 276CC आईटीआर फाइल न कर पाने की स्थिति में जेल की बात करता है. यह धारा तब लागू होती है जब अगर कोई टैक्सपेयर धारा 139(1) के तहत अपना आईटीआर फाइल नहीं करता. या फिर वो 142(1)(i), या 148 या 153A की धारा के तहत भेजे गए नोटिस के बावजूद अपना आईटीआर फाइल नहीं करता है.
लेकिन कुछ शर्तें दे सकती हैं राहत (IT Act Exemptions)
आईटीआर फाइल न करने की स्थिति में जेल का प्रावधान होने की स्थिति में भी आपको कुछ शर्तें राहत दे सकती हैं. जैसे कि अगर आपने सेक्शन 139(1) के तहत ड्यू टाइम में आईटीआर फाइल नहीं किया है, लेकिन नीचे बताई गईं दो स्थिति आप पर लागू होती है, तो आपके ऊपर केस नहीं किया जाएगा:
(1). अगर आप असेसमेंट ईयर की एक्सपायरी के पहले अपना रिटर्न सबमिट कर देते हैं, या
(2). आपकी कुल आय के रेगुलर असेसमेंट पर, जो एडवांस टैक्स और टीडीएस कट चुका है, उसके बाद आपके ऊपर जो टैक्स की देनदारी बन रही है, वो 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं है.
यानी कि अगर आप असेसमेंट ईयर के खत्म होने के पहले अपना आईटीआर फाइल कर दें या फिर आपके ऊपर बकाया टैक्स या टैक्स की देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं हो तो आपको जेल की सजा नहीं होगी. हां, लेकिन अगर आपको नोटिस मिला है या फिर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जरूर कर दें और नोटिस का जवाब भी जरूर दे दें.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
01:11 PM IST